मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए स्थाई कृषि विद्युत कनेक्शन की आवेदन शुल्क राशि घटाकर मात्र 5 रुपये कर दी है। पहले पाँच हॉर्स पॉवर तक के ऑनलाइन स्थाई कृषि संयोजन के लिए 2,500 रुपये पंजीयन शुल्क और सुरक्षा निधि जमा करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह सुविधा बेहद कम शुल्क में उपलब्ध होगी।
नई व्यवस्था से किसानों को लाभ
यह रियायत उन मामलों में लागू होगी, जहां विद्युत लाइन विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अधीक्षण अभियंता श्री अमित कुमार ने बताया कि संबंधित सर्कुलर जारी कर दिया गया है। उपभोक्ता द्वारा स्थापित सर्विस लाइन की सुरक्षा जांच के बाद 5 रुपये में आवेदन स्वीकार किया जाएगा, जबकि शेष सुरक्षा निधि की राशि प्रथम विद्युत बिल में समायोजित की जाएगी।
इस निर्णय से ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा अधिक सुलभ और किफायती बनेगी, जिससे किसान समय पर लाभ उठा सकेंगे।
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